सत्या राजपूत, रायपुर। रक्षाबंधन समेत आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने ‘बने खाबो-बने रहिबो 2.0’ सात दिवसीय विशेष जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन 17 अगस्त को प्रदेशभर में मिठाई दुकानों, होटल-रेस्टोरेंट, कन्फेक्शनरी, थोक विक्रेताओं और खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई खाद्य पदार्थों के विधिक एवं निगरानी नमूने लिए गए, जबकि कुछ स्थानों पर संदिग्ध और मिथ्याछाप खाद्य सामग्री जब्त की गई।

महासमुंद में 300 किलो एनालॉग पनीर सील

महासमुंद जिले के भलेसर रोड स्थित वैद्य फूड प्रोडक्ट फैक्टरी में एनालॉग पनीर निर्माण संबंधी शिकायत पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा देर रात छापामार कार्रवाई की गई। लगभग तीन घंटे चली कार्रवाई में परिसर की गहन जांच की गई तथा मौके पर उपलब्ध लगभग 300 किलोग्राम तैयार पनीर को कोल्ड स्टोरेज में रखकर सील किया गया। पनीर के नमूने की जांच की कार्रवाई नियमानुसार आगे की जाएगी तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई निर्धारित होगी।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापक नमूना संकलन और निरीक्षण

रायपुर: डूमरतराई होलसेल मार्केट से सोन केक, गुलाब जामुन एवं रसगुल्ला के 3 विधिक नमूने लिए गए।
दुर्ग: कन्फेक्शनरी दुकानों का निरीक्षण कर 2 विधिक एवं 2 निगरानी नमूने संकलित किए गए।
बालोद: पनीर, खोवा एवं बूंदी लड्डू के 3 विधिक नमूने लिए गए तथा प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए।
बिलासपुर: मिथ्याछाप पाए गए बर्फी के 23 कार्टून, लगभग 102 किलोग्राम माल को सीज कर नमूना जांच के लिए भेजा गया। एक अन्य प्रतिष्ठान से खस्ता मिठाई का नमूना भी लिया गया।
कोरबा: मैसूर पाक एवं नारियल लड्डू के विधिक नमूने लिए गए। करीब 10 हजार रुपये मूल्य के मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए।
रायगढ़: खोवा, कलाकंद एवं पैक्ड नारियल लड्डू के नमूने लिए गए। बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं खरीद पर आवश्यक निर्देश दिए गए।
कांकेर: पेड़ा का एक विधिक तथा गठिया एवं बूंदी के 2 निगरानी नमूने लिए गए।
राजनांदगांव: पनीर का विधिक तथा दही, पेड़ा एवं लड्डू के निगरानी नमूने लिए गए।
कबीरधाम: खोया बर्फी एवं पनीर के विधिक नमूने संकलित किए गए।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: कन्फेक्शनरी मिठाई, घी, चॉकलेट/फ्रूट जेली एवं समोसा सहित कुल 4 विधिक नमूने लिए गए।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: कन्फेक्शनरी का विधिक नमूना लिया गया। सीएम पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर एक विधिक एवं एक निगरानी नमूना भी लिया गया।
सुकमा, बस्तर, सरगुजा और सूरजपुर: होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।
सारंगढ़-बिलाईगढ़: विभिन्न मिठाई दुकानों, होटल एवं फल दुकानों का निरीक्षण कर मिलावटी अथवा भ्रामक खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय से बचने की सख्त हिदायत दी गई।

अखबारी कागज और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर चेतावनी

अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों को रखने अथवा पैक करने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने तथा खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित रंगों का प्रयोग नहीं करने के संबंध में व्यापारियों एवं खाद्य व्यवसाय संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर विशेष जोर

अभियान के दौरान सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को परिसर में साफ-सफाई रखने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण करने, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, वैध खाद्य लाइसेंस/पंजीयन रखने, कालातीत खाद्य पदार्थों का विक्रय या भंडारण नहीं करने तथा खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचाने के निर्देश दिए गए।

संदिग्ध मिलावट, अमानकता, मिथ्याछाप अथवा अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियमों/विनियमों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि त्योहारी सीजन में मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपयोग की अवधि, लेबल, पैकेजिंग एवं FSSAI लाइसेंस और पंजीयन की जानकारी अवश्य देखें। संदिग्ध गुणवत्ता, मिलावट या खाद्य सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या की जानकारी तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन को देने की अपील की गई है।

‘बने खाबो-बने रहिबो 2.0’ अभियान के माध्यम से विभाग का संदेश स्पष्ट है कि त्योहारों की खुशियां सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थों के साथ ही मनाएं।

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