शब्बीर अहमद, भोपाल। प्रदेश की शिवराज सरकार ने नियमों विरुद्ध खुले अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका लायसेंस निरस्त कर दिया है। जिसमें राजधानी भोपाल के 10 अस्पताल सहित प्रदेश के 60 निजी अस्पताल शामिल हैं।

कोरोना काल के दौरान प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए नियम विरुद्ध बड़ी संख्या में अस्पताल खोले गए। इन अस्पतालों में नियम मुताबिक न तो स्टाफ मौजूद थे और न ही उपकरण। बावजूद ऐसे अस्पतालों ने इलाज के नाम पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें भर्ती किया गया और उनसे मोटी रकम वसूली गई।

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ऐसे अस्पतालों की लगातार मिल रही शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को 692 निजी अस्पतालों की सूची देकर उन्हें जांच का आदेश दिया था। जांच मे 392 अस्पतालों में कमियां पाई जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया।

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