दिल्ली-NCR में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने निर्धारित शर्तों के साथ प्रमाणित ग्रीन पटाखे (Green firecrackers) जलाने की दो दिनों के लिए अनुमति दे दी है। इसके तहत लोग 7 और 8 नवंबर को सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। हालांकि, 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति और दिवाली के दौरान लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के लिए होगी और निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। अदालत के फैसले के अनुसार, 7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसके बाद 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। पटाखे जलाने की छूट केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के लिए होगी। सामान्य पटाखों को इस अनुमति का लाभ नहीं मिलेगा। यानी 7 और 8 नवंबर को भी लोग अपनी मर्जी से किसी भी तरह के पटाखे नहीं जला सकेंगे। उन्हें निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अदालत के निर्देश के मुताबिक, 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। इसके बाद पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी।
क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?
ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं, जिन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इनके निर्माण में हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कम किया जाता है या कुछ रसायनों को प्रतिबंधित रखा जाता है। हालांकि, ग्रीन पटाखे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होते। इनके इस्तेमाल से भी धुआं और प्रदूषक तत्व निकलते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस्तेमाल के लिए भी निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य किया है।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी सीमित छूट की संभावना
दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 30 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय दिवाली पर सीमित समय के लिए पटाखे जलाने की अनुमति देने की संभावना पर विचार किया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले में लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पटाखे जलाने की अनुमति पूरे दिन नहीं दी जा सकती। इसके लिए समय सीमा और पटाखों की श्रेणी निर्धारित करना आवश्यक होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर 7 और 8 नवंबर को प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह राहत केवल दो दिनों के लिए है। 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।
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