अहमदाबाद:गुजरात हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता (डिग्री) सार्वजनिक करने से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने केजरीवाल पर लगाया गया 25,000 रुपये का जुर्माना भी बरकरार रखा है।
चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के 31 मार्च, 2023 के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) के 2016 के निर्देश को रद कर दिया गया था। कोर्ट ने माना कि सिंगल जज के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार या त्रुटि नहीं पाई गई है।
क्या था पूरा मामला?
साल 2016 में अरविंद केजरीवाल ने सीआईसी को पत्र लिखकर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसके बाद तत्कालीन सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए थे कि वे केजरीवाल को पीएम मोदी की डिग्रियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं। हालांकि, गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
मई 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर ने यह जानकारी दी थी कि पीएम मोदी ने 1983 में पॉलिटिकल साइंस में एमए (62.3% अंक) की पढ़ाई पूरी की थी और उनकी डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई थी।
सुनवाई के दौरान की दलीलें
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल ने डिग्री प्राप्त करने के लिए लगातार अनुचित दबाव नहीं बनाया था और सीआईसी ने पत्र के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं, गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून का दुरुपयोग करके संस्थान और सरकारी तंत्र का कीमती समय बर्बाद किया गया तथा इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रम फैलाया गया।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि आरटीआई प्रावधानों का गैर-गंभीर उपयोग सही नहीं है और सिंगल जज द्वारा केजरीवाल पर लगाया गया 25,000 रुपये का जुर्माना पूरी तरह न्यायसंगत है।
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