कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप मामले में 23 सितंबर को सुनवाई होगी। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मामले में अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी।

बता दें कि कोविडकाल में हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर निर्देश जारी किए थे। निर्देशों के उल्लंघन पर पड़ाव थाना पुलिस ने 23 अक्टूबर 2020 को FIR दर्ज की थी। मुरैना सांसद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य नेताओं पर अलग अलग FIR दर्ज हुई थी। मंत्री तोमर पर चुनाव कार्यालय उदघाटन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगा था। पुलिस ने मामले की लंबी जांच के बाद कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश की है। पुलिस की खात्मा रिपोर्ट पर गवाह आशीष प्रताप सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता आशीष प्रताप सिंह द्वारा प्रकरण से जुड़े अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

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सिंधिया के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने के आवेदन को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने चुनाव याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में डॉ गोविंद सिंह की ओर से सुनवाई आगे बढ़ाने आवेदन लगाया गया है। हाई कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए टिप्पणी की -“याचिकाकर्ता की सुनवाई में दिलचस्पी नहीं है यह आखरी मौका है”। डॉ गोविंद सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि सिंधिया ने राज्यसभा नामांकन दाखिल करते समय झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। शपथ पत्र में पुलिस थाना श्यामला हिल्स भोपाल में दर्ज FIR की जानकारी नहीं दी गई है।

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