हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम के तहत डेटा सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी है, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे लंबित मामलों को निपटाने में तेजी आएगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सरकार के संज्ञान में आया कि पोर्टल पर बड़ी संख्या में आवेदन संबंधित डीडीओ स्तर पर लंबित हैं। इसी को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाई गई है, ताकि सभी विभाग प्रक्रिया पूरी कर सकें।
संशोधित कार्यक्रम के तहत अब डीडीओ 15 मई 2026 तक कर्मचारी विवरण और सेवा रिकॉर्ड की जांच कर सत्यापन पूरा करेंगे। इसके साथ ही वित्त विभाग पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमरेरी पदों का सृजन भी इसी तारीख तक करेगा।

इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्ष 15 जून 2026 तक पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देते हुए अंतिम स्वीकृति जारी करेंगे और ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय-सीमा के भीतर यह प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए।