हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों पार्ट-टाइम कर्मचारियों के लिए अनुग्रह सहायता योजना का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे संकट के समय पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी।

कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अनुग्रह सहायता योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब पार्ट-टाइम कर्मचारियों के परिवार भी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के पात्र होंगे। सरकार के इस फैसले को कर्मचारी हित और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सरकार के अनुसार, योजना के विस्तार के बाद यदि किसी पात्र अंशकालिक कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को भी आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। पहले यह सुविधा सीमित दायरे में थी, लेकिन अब बड़ी संख्या में कर्मचारियों के परिवारों को इसका फायदा मिलेगा, जिससे आर्थिक संकट के समय उन्हें सहारा मिल सकेगा।

जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 3 लाख रुपये तक की अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा मुश्किल समय में आर्थिक संबल देना है।

प्रदेश में लंबे समय से अंशकालिक कर्मचारियों के हितों को लेकर मांग उठ रही थी। ऐसे में सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने इसे संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी निर्णय बताते हुए कहा है कि इससे सामाजिक सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगे