हरियाणा सरकार 27 अप्रैल 2026 को विधानसभा के विशेष सत्र में 'हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज़ बिल' पेश करेगी। इस बिल के पास होने से 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके ग्रुप-डी कर्मचारी क्लर्क बन सकेंगे। साथ ही प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने की तैयारी है।

कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार आगामी 27 अप्रैल, 2026 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें ‘हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज़ बिल, 2026’ (Haryana Clerical Services Bill) पेश किया जाएगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ग्रुप-डी (Group-D) में कार्यरत कर्मचारियों को तरक्की के बेहतर अवसर देना है। लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे हजारों कर्मचारियों के लिए यह सरकार का एक बड़ा चुनावी और राहत भरा कदम माना जा रहा है।

बढ़ेगा कोटा और बदलेगा नियम

प्रस्तावित बिल के अनुसार, जो कर्मचारी कॉमन कैडर के तहत 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे अब क्लर्क (Clerk) पद पर प्रमोशन के लिए योग्य माने जाएंगे। सरकार ने इस बार बड़ा बदलाव करते हुए प्रमोशन कोटा (Promotion Quota) को 20% से बढ़ाकर सीधा 30% करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, बिल में 5% एक्स-ग्रेशिया (Ex-Gratia) यानी विशेष अनुग्रह पदों का भी प्रावधान किया गया है, जो मुश्किल परिस्थितियों में कर्मचारियों को आगे बढ़ने में मदद करेगा।

मिलेगा आर्थिक और सामाजिक लाभ

अगर 27 अप्रैल को यह बिल विधानसभा में पास हो जाता है, तो ग्रुप-डी से क्लर्क बनने का रास्ता कानूनी रूप से साफ हो जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यशैली में भी सुधार आएगा। यह निर्णय सरकारी कामकाज में अनुभव को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है। फिलहाल, सभी कर्मचारी संगठनों और विभागों की नजरें विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी हैं, क्योंकि यह बिल उनके भविष्य की दिशा तय करने वाला है।