चंडीगढ़। हरियाणा में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। पात्र युवा 30 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कितनी मिलेगी वित्तीय सहायता?
इस योजना के तहत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर युवाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
- बारहवीं उत्तीर्ण, 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा धारक: ऐसे युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त, या 3 वर्ष का डिप्लोमा धारक: ऐसे युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाएगी।
कौन कर सकेगा आवेदन? (पात्रता की शर्तें)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम लगातार तीन वर्ष से पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- आवेदक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नियमित विद्यार्थी या प्रशिक्षु (trainee) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक खुद नियोजित (self-employed) न हो और न ही सक्षम युवा योजना का लाभार्थी हो।
- आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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