कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण डायरेक्शन जारी किया है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को प्रतिमा पर लगी शिला पट्टिका को ढकने का आदेश जारी किया है। वहीं विवाद के निपटारे के लिए कमेटी बनाने का आदेश जारी किया है। कमेटी में संभागीय कमिश्नर और आईजी पुलिस को शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।

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दरअसल सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा ग्वालियर के चिरवाई नाके पर स्थापित की गई थी। प्रतिमा का अनावरण ग्वालियर नगर निगम के द्वारा ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और कांग्रेस विधायक डॉ.सतीश सिकरवार ने किया था।

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इस दौरान प्रतिमा पर सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर लिखा दिया गया था। इसे लेकर क्षत्रिय समाज ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी बीच कुछ अज्ञात लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का भी प्रयास किया था। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
सम्राट मिहिर भोज गुर्जर है या क्षत्रिय इसको लेकर उपजे विवाद के चलते ग्वालियर के साथ मुरैना और भिंड में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्षत्रिय समाज सम्राट मिहिर भोज को राजपूत मानता है। वहीं गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज गुर्जर मानता है। इसे लोगों दोनों समाज में पिछले दिनों हिंसक झड़प हुई थी।

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