वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के एक मृत कर्मचारी की बहू को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में सुनवाई के बाद सक्षम अधिकारी को 40 दिन के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। आवेदन पर लंबे समय तक फैसला न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

जल संसाधन विभाग के कर्मचारी की वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई थी। उनकी बहू शांति बाई यादव ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 28 नवंबर 2020 को आवेदन दिया था। करीब छह साल बाद भी आवेदन पर निर्णय नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता शांति बाई ने याचिका में कहा कि आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ पाने का उन्हें अधिकार है।
याचिका में कहा गया कि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विभाग ने अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सुनवाई के दौरान शांति बाई की ओर से अधिवक्ता ने आवेदन पर निर्णय नहीं होने की बात रखी।
राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनिल पांडेय ने कहा कि यदि 28 नवंबर 2020 का आवेदन अभी कार्यपालन अभियंता या सक्षम अधिकारी के समक्ष लंबित है, तो उस पर कानून के अनुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा। राज्य की इस सहमति के बाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना सक्षम अधिकारी को आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया।
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