Imran Khan: मुंबई। बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। उन्होंने 2 नवंबर 2026 को अदालत में बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा पेश किया और भरोसा दिया कि भविष्य में भारत में किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कोर्ट ने उनका माफीनामा और हलफनामा स्वीकार करते हुए फिलहाल उन्हें देश छोड़ने के आदेश से राहत दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने कहा- OCI कार्ड धारक को नहीं मिलते समान अधिकार

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने इमरान खान को उनके OCI यानी ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड की शर्तें याद दिलाईं। अदालत ने कहा कि OCI कार्ड धारक को भारत के नागरिकों के समान राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। ऐसे में वह भारत में रहकर राजनीतिक प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही उन्हें इसके लिए उकसा सकते हैं।

कोर्ट ने इमरान को उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका जाकर वहां किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होता, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी और उसे वापस भारत भेजा जा सकता था।

कोर्ट ने भारतीय नागरिकता नहीं लेने पर भी पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान से यह भी पूछा कि जब वह बचपन से भारत में रह रहे हैं, यहीं पढ़ाई की और बॉलीवुड में पहचान बनाई, तो उन्होंने अब तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली। शुरुआत में इमरान की ओर से केवल यह भरोसा दिया गया था कि वह आगे किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि बिना शर्त माफी के बगैर उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद उनके वकील ने अदालत में माफीनामा पेश किया।

अगस्त क्रांति मैदान के प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़ा है। यहां चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें इमरान खान भी पहुंचे थे। इस दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। इमरान का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन उनके पास अमेरिकी नागरिकता है और वह OCI कार्ड के आधार पर भारत में रह रहे हैं।

7 दिसंबर तक लीव इंडिया नोटिस पर रोक

अदालत ने इमरान खान को अपना पक्ष रखने का मौका देने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें FRRO के नोटिस पर जवाब दाखिल करने, हलफनामा और बिना शर्त माफी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने FRRO को भी निर्देश दिया कि वह इमरान का पक्ष सुनने के बाद मामले में फैसला ले।

फिलहाल इमरान के खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर रोक जारी रहेगी। इस अंतरिम राहत के चलते उन्हें अगली सुनवाई तक भारत में रहने की अनुमति मिली है। अब 7 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की स्थिति साफ होगी।

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