हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहचान छुपाकर प्रेम संबंध बनाने, शादी का झांसा देने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और बेरहमी से मारपीट करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी यश चौहान उर्फ मोहम्मद याशीन मेमन के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने थाने पहुंचकर बताया कि साल 2020 में वह पाटनीपुरा में कॉस्मेटिक दुकान पर काम करती थी और रोज सीटी वैन से आती-जाती थी। इसी दौरान वैन ड्राइवर ने खुद को “यश चौहान” बताकर उससे नजदीकी बढ़ाई। दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदली और आरोपी उसे बहाने से विराट नगर, मुसाखेड़ी स्थित किराए के मकान में ले गया। वहां शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए गए।
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कुछ समय बाद जब महिला गर्भवती हुई तो आरोपी ने शादी करने की बात दोहराई और उसे कन्नौद के अंबाड़ा इलाके ले गया। वहीं सच्चाई सामने आई — जिसका नाम यश बताया गया था, वह असल में मोहम्मद याशीन निकला। महिला ने शादी से इनकार किया तो आरोपी ने उसे और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। डर और दबाव में वह उसके साथ रहने को मजबूर हो गई।
3 अप्रैल 2021 को महिला ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी का असली दबाव शुरू हुआ। वह लगातार धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने लगा। महिला के मना करने पर मारपीट की घटनाएं बढ़ती गईं। हालात इतने बिगड़े कि अक्टूबर 2025 में वह बेटे को लेकर अलग रहने लगी, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंचकर धमकाता रहा।
19 जनवरी 2026 को आरोपी ने फिर महिला के साथ जबरदस्त मारपीट की। उसका सिर दीवार में दे मारा, जिससे गंभीर चोट आई। बाद में उसे और बच्चे को रिश्तेदार के घर छोड़कर फरार हो गया। घायल महिला को इलाज के लिए Maharaja Yeshwantrao Hospital में भर्ती कराया गया, जहां करीब 10 दिन तक इलाज चला। इलाज के बाद महिला ने पूरी हिम्मत जुटाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 64(2)(एम) और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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यह मामला सिर्फ धोखे से बनाए गए रिश्ते का नहीं, बल्कि पहचान छुपाकर शोषण, जबरन दबाव और हिंसा का है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और गिरफ्तारी के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला इंदौर का है, लेकिन सवाल कानून और भरोसे दोनों पर खड़ा हो गया है।

