Business Desk – ITR Filing Deadline 2026 : अगर आप नौकरीपेशा हैं, पेंशनभोगी हैं या आपका कोई ऑडिट वाला बिजनेस नहीं है, तो जुलाई 2026 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस महीने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर TDS जमा करने तक कई जरूरी टैक्स डेडलाइन हैं.

इनमें सबसे अहम तारीख 31 जुलाई 2026 है, जो अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है. इसके अलावा TDS भुगतान और विभिन्न टैक्स फॉर्म जमा करने की भी अलग-अलग समय-सीमाएं तय की गई हैं. यदि इन डेडलाइन का पालन नहीं किया गया, तो लेट फीस, ब्याज और अन्य नुकसान उठाने पड़ सकते हैं.

7 जुलाई: TDS जमा करने की आखिरी तारीख

जून 2026 के दौरान काटे गए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) को सरकार के खाते में जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 है. जिन असेसिंग अधिकारियों ने करदाताओं को तिमाही आधार पर TDS जमा करने की अनुमति दी है, उनके लिए अप्रैल-जून 2026 तिमाही का टैक्स जमा करने की भी यही अंतिम तारीख है.

इसी दिन तक जून महीने में खरीदारों से प्राप्त फॉर्म 127 के डिक्लेरेशन और अप्रैल-जून तिमाही के दौरान प्राप्त फॉर्म 121 के डिक्लेरेशन भी अपलोड करने होंगे. समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है.

30 जुलाई: चालान-कम-स्टेटमेंट भरने की डेडलाइन

यदि आपने जून 2026 में किसी विशेष प्रकार के लेनदेन पर TDS काटा है, तो फॉर्म 141 के जरिए चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2026 है. इस प्रक्रिया में देरी होने पर जुर्माना और अनुपालन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इस डेडलाइन को नजरअंदाज करना महंगा साबित हो सकता है.

31 जुलाई: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

31 जुलाई 2026 वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और ऐसे करदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है. ऐसे करदाता ITR-1 या ITR-2 फॉर्म के जरिए अपना आयकर रिटर्न इसी तारीख तक दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, जिन करदाताओं का नॉन-ऑडिट बिजनेस है या जो फ्रीलांसर हैं, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा?

यदि आप 31 जुलाई 2026 तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको लेट फीस चुकानी पड़ेगी. 5 लाख से अधिक वार्षिक आय होने पर 5,000 और 5 लाख तक की आय होने पर 1,000 की लेट फीस देनी होगी. इसके अलावा यदि कोई टैक्स बकाया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज भी देना पड़ेगा. सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि देर से ITR दाखिल करने पर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प नहीं चुन पाएंगे और आपको नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है.

जुलाई की अहम टैक्स डेडलाइन एक नजर में

  • 7 जुलाई 2026: जून का TDS जमा करने और संबंधित फॉर्म अपलोड करने की अंतिम तिथि.
  • 30 जुलाई 2026: फॉर्म 141 के जरिए चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख.
  • 31 जुलाई 2026: सैलरीड, पेंशनर्स और नॉन-ऑडिट व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि.
  • 31 अगस्त 2026: नॉन-ऑडिट बिजनेस और फ्रीलांसरों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि.

समय पर टैक्स फाइल करना क्यों जरूरी है?

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर ITR दाखिल करने से न केवल लेट फीस और ब्याज से बचाव होता है, बल्कि बैंक लोन, वीजा, क्रेडिट प्रोफाइल और वित्तीय रिकॉर्ड भी मजबूत रहता है. इसलिए जुलाई की सभी टैक्स डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और अंतिम समय की जल्दबाजी से बचें.