Business Desk – ITR Filing Last Date : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइल नहीं किया है, तो जल्द कर लें। ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास अब केवल कल तक का समय बचा है।

आयकर विभाग के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर सभी पात्र करदाताओं से अपील की है कि वे आखिरी दिन का इंतजार किए बिना समय रहते अपना रिटर्न दाखिल करें।

ITR-1 और ITR-2 भरने वालों को खास सलाह

आयकर विभाग ने खासतौर पर ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वाले करदाताओं से कहा है कि वे 31 जुलाई की तय समय-सीमा से पहले अपना रिटर्न जरूर दाखिल कर दें। अंतिम दिनों में ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं।

आखिरी दिन का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए?

हर साल अंतिम दिनों में ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक रहता है। इससे वेबसाइट धीमी पड़ सकती है, तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं या दस्तावेजों की जानकारी मैच नहीं होने जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं।

समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर लेट फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही कुछ मामलों में नुकसान (Loss) को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी नहीं मिलता।

किन लोगों के लिए है ITR-1?

ITR-1 (सहज) उन निवासी (Resident) व्यक्तियों के लिए है, जिनकी वित्त वर्ष 2025-26 में कुल आय 50 लाख रुपए तक है। यह फॉर्म इन लोगों के लिए उपयुक्त है:

वेतन या पेंशन से आय
एक मकान से आय
ब्याज जैसी अन्य स्रोतों से आय
5,000 रुपए तक की कृषि आय

कौन ITR-1 दाखिल नहीं कर सकता?

अगर आपकी कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन हुआ है, बिजनेस या प्रोफेशन से आय है, विदेश में संपत्ति या आय है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयरों में निवेश किया है, तो आप ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

किन लोगों के लिए है ITR-2?

ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए है, जो ITR-1 की शर्तों में नहीं आते और जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय नहीं है। यह फॉर्म इन लोगों के लिए है।

कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक
एक से ज्यादा मकानों से आय
शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन
विदेश में आय या संपत्ति
जटिल निवेश प्रोफाइल वाले सैलरीड टैक्सपेयर्स