Business Desk – ITR Filing Deadline : अगर आपने अभी तक अपना Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आज यानी 31 अगस्त 2026 अहम तारीख है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के कुछ टैक्सपेयर्स के लिए आज ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। खास तौर पर नॉन-ऑडिट कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स को आज तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।

किन टैक्सपेयर्स के लिए आज डेडलाइन?

31 अगस्त की समय सीमा मुख्य रूप से ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके मामले में टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है और जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, ITR-4 और ITR-3 दाखिल करने वाले संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

आज ITR नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर कोई टैक्सपेयर किसी वजह से आज तक ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह बाद में Belated ITR दाखिल कर सकता है। यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 है। हालांकि, अगर इससे पहले असेसमेंट पूरा हो जाता है, तो यह समय सीमा उससे पहले भी खत्म हो सकती है।

कितनी लेट फीस देनी होगी?

समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस लग सकती है। अगर टैक्सपेयर की कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो लेट फीस 1,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं, अगर कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक है, तो देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपए तक की लेट फीस लग सकती है।

टैक्स बकाया है तो ब्याज भी देना होगा

सिर्फ लेट फीस ही नहीं, अगर टैक्सपेयर पर कोई Tax Liability बकाया है और रिटर्न दाखिल करने में देरी होती है, तो देरी की अवधि के आधार पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसलिए जिन टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन लागू है, उनके लिए आज ही ITR दाखिल करना आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा।