कुमार इंदर, जबलपुर। पर्यूषण पर्व के पावन अवसर पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने जैन कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने जैन समुदाय के कर्मचारियों को पर्यूषण पर्व के दौरान कार्यालय आने के समय में प्रतिदिन 2 घंटे की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।

15 से 26 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश 

चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के निर्देशानुसार रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत, जैन धर्म के कर्मचारी 15 सितंबर से 26 सितंबर तक सुबह 10:00 बजे के बजाय दोपहर 12:00 बजे तक अपने कार्यालय उपस्थित हो सकेंगे।

सभी पीठों पर लागू होगा आदेश 

यह विशेष सुविधा केवल हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ के कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि इंदौर और ग्वालियर की खंडपीठों में कार्यरत जैन कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू रहेगी।

न्यायालयीन कार्य प्रभावित न होने की शर्त 

हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि धार्मिक पर्व की वजह से दी जा रही इस सुविधा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि न्यायालय का दैनिक कार्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

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