कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक को अदालत से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। 95 लाख रुपये की धोखाधड़ी, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में दायर की गई उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है।

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला 

मामला जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहाँ अब्दुल रज्जाक के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी, अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। इस मामले में आरोपी की ओर से जमानत याचिका पेश की गई थी। सुनवाई के दौरान शासन पक्ष (सरकारी वकील) की ओर से रज्जाक के आपराधिक रिकॉर्ड और केस की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

फिलहाल भोपाल जेल में बंद है रज्जाक 

कुख्यात आरोपी अब्दुल रज्जाक वर्तमान में राजधानी भोपाल की केंद्रीय जेल  में बंद है। अब्दुल रज्जाक का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और संगीन रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ वर्ष 1991 से लेकर अब तक मारपीट, अवैध वसूली, बलवा, अवैध शस्त्र रखने, रंगदारी और हत्या जैसे कई गंभीर और संगीन अपराध दर्ज हैं। अदालत के इस फैसले से रज्जाक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 

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