Jaipur Drug Department Action: जयपुर में दवाओं की बिक्री और रिकॉर्ड रखने में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद ड्रग विभाग ने पांच दवा प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर (जयपुर) मदन मोहन सिंघल ने सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन की टीम के साथ विभिन्न दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिक्री रिकॉर्ड, शेड्यूल एच और एच-1 ड्रग रजिस्टर, बिक्री बिल, स्टॉक रजिस्टर, फार्मासिस्ट की मौजूदगी और जरूरी कानूनी दस्तावेजों की जांच की गई।

निरीक्षण के बाद एक दवा दुकानों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। वहीं चार अन्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस 14 से 30 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

कारण बताओ नोटिस के बाद कार्रवाई

निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने के बाद संबंधित लाइसेंस धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। उनके जवाबों की जांच और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि के बाद विभाग ने लागू नियमों के तहत कार्रवाई की। गोविंदपुरा, सांगानेर स्थित श्री श्याम मेडिकोज का ड्रग लाइसेंस गंभीर अनियमितताओं, रिकॉर्ड रखने में कमियों और जरूरी बिक्री बिल व अन्य रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाने के कारण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

इन चार दवा स्टोर के लाइसेंस निलंबित

विभाग ने अभी भी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, देवेश मेडिकल एजेंसी, शुभम मेडिकल एंड जनरल स्टोर और बालाजी मेडिकल के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं। इन पर शेड्यूल एच, एच-1 और दूसरी कंट्रोल कैटेगरी की दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए।

रेगुलेटेड दवाओं की बिक्री पर निगरानी

ड्रग विभाग ने साफ किया है कि सही बिक्री बिल, रिकॉर्ड-कीपिंग, निर्धारित रजिस्टरों के रखरखाव, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की मौजूदगी और जरूरी दस्तावेजों के मामले में नियमों के पालन की निगरानी जारी रहेगी।

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