कुंदन कुमार, पटना। जमुई की घटना को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश का माहौल है। नाबालिग युवती के साथ हुए दुर्व्यवहार और छेड़खानी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। इस बीच घटना को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के. एस अनुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी है।
अब तक तीन नाबालिग गिरफ्तार
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के. एस अनुपम बताया कि मामले में अब तक तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में दो की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच बताई गई है। एडीजी ने बताया कि जमुई थाने में BNS की धारा 128, 74, 75 और POCSO एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी जमुई SDPO के नेतृत्व में की जा रही है।
सोशल मीडिया एकाउंट्स पर भी कार्रवाई
एडीजी के.एस अनुपम ने बताया कि घटना के वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कई अकाउंट्स को चिन्हित किया है। अब तक 13 फेसबुक, 12 इंस्टाग्राम और 7 X (ट्विटर) अकाउंट्स के खिलाफ टेकडाउन कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि नाबालिगों की पहचान या चेहरा उजागर कर वीडियो प्रसारित करना भी कानून के तहत अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ POCSO एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आरोपियों की आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस
एडीजी के मुताबिक, घटना जमुई-लखीसराय मुख्य मार्ग से करीब तीन किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में शाम करीब 6:25 से 6:30 बजे के बीच हुई। पुलिस घटना वाले स्थान पर पेट्रोलिंग व्यवस्था की भी जांच करेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल 7-8 युवकों के नाम सामने आए हैं। जांच में जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।
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