रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच चुनाव आयोग ने पात्र नागरिकों को एक और मौका दिया है। प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम हटाने या विवरण में संशोधन के लिए अब 30 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दाखिल की जा सकेगी। पहले इसकी अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित थी।
दूसरी और अंतिम बार बढ़ाई गई तारीख
भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति की समय-सीमा दूसरी और अंतिम बार बढ़ाई है। इससे उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी, जिनका नाम SIR के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है।
इससे पहले आयोग ने दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर की थी। अब विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से मिले अनुरोध और प्राप्त आवेदनों की संख्या को देखते हुए समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है।
नाम नहीं है तो Form-6 भरें
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का इस्तेमाल करें। जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे ECINet के माध्यम से अथवा अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर Form-6 और जरूरी घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।
नाम हटाने और सुधार के लिए अलग फॉर्म
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के अलावा नाम हटाने और विवरण में बदलाव के लिए भी अलग-अलग प्रावधान हैं।
Form-6: मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए।
Form-7: किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
Form-8: मतदान केंद्र बदलने या मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार के लिए।
अब तक आए लाखों आवेदन
SIR के तहत अलग-अलग फॉर्म के जरिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार—
फॉर्म प्राप्त आवेदन
Form-6 4,86,783
Form-6A 87
Form-7 5,689
Form-8 3,11,770
1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल वाले भी कर सकते हैं आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, ऐसे पात्र भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित अवधि में Form-6 जमा कर सकते हैं।
आयोग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जरूरी दस्तावेजों और घोषणा पत्र के साथ समय पर आवेदन करें।



