रांची। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रविकुमार ने निर्वाचन सदन में रांची जिले में चल रहे SIR कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी बनाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

24 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई

SIR के तहत 24 अगस्त 2026 से नो-मैपिंग, तार्किक विसंगति और अन्य श्रेणियों में शामिल मतदाताओं के मामलों की सुनवाई शुरू होगी। ऐसे मतदाताओं को ERO स्तर से नोटिस जारी किया जाएगा।

नोटिस मिलने के बाद दस्तावेज जमा करने के लिए पहले 7 दिन का समय दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में दस्तावेज नहीं देने पर BLO दोबारा संपर्क करेंगे और दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज जमा करने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त मौका मिलेगा। यानी संबंधित मतदाता को कुल 14 दिन तक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा।

एक परिवार के मतदाता एक ही बूथ पर हों

के. रविकुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक परिवार या घर के सभी मतदाताओं के नाम एक ही मतदान केंद्र की सूची में दर्ज हों। इसके लिए ERO को नजरी नक्शे का सही तरीके से सत्यापन करने तथा गृह संख्या और नोशनल नंबर की सावधानीपूर्वक जांच करने को कहा गया है।

हर दस्तावेज की होगी गहन जांच

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि BLO के काम की निगरानी की जिम्मेदारी BLO सुपरवाइजर की होगी। लापरवाही पाए जाने पर ERO कार्रवाई करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी जानकारी देंगे।उन्होंने आवेदन, दावा-आपत्ति, नोटिस और जमा किए गए दस्तावेजों की नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिए हैं।

5 अगस्त से 15 सितंबर तक दावा-आपत्ति

SIR के तहत दावा-आपत्ति दाखिल करने की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित है। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निष्पादन संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा 14 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।विभाग की ओर से नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार का काम भी जारी है।

किसी पात्र भारतीय का नाम न छूटे, विदेशी का नाम न जुड़े

के. रविकुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और किसी विदेशी नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।

उन्होंने राजनीतिक दलों, BLA-2 और आम नागरिकों से भी अपील की कि यदि किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज है या दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज कराएं।

हेल्पलाइन 1950 पर मिलेगी जानकारी

SIR से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।