राकेश कथूरिया, कैथल। हरियाणा के कैथल में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एडीसी सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान काटने और तंबाकू नियंत्रण कानूनों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। एडीसी ने सभी संबंधित विभागों को कानून के प्रावधानों को धरातल पर उतारने और जागरूकता अभियान तेज करने के आदेश जारी किए।

सार्वजनिक स्थानों पर चालान काटने और साइन बोर्ड लगाने के आदेश

एडीसी सुशील कुमार ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने कार्यालय परिसरों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, सभी कार्यालयों में स्पष्ट रूप से ‘धूम्रपान निषेध’ के साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। पुलिस विभाग को भी सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने को कहा गया है।

स्कूलों और नगर निकायों में लागू होंगे कोटपा के नियम

बैठक में जिला नगर आयुक्त को नगर निकायों और वार्ड स्तर पर कोटपा के नियमों को कड़ाई से लागू करवाने के निर्देश दिए गए। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूलों में विद्यार्थियों को तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा और इसके लिए जागरूकता रैलियां भी निकाली जाएंगी।

गुटखा बिक्री पर कड़ाई और गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने की योजना

खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग नियंत्रण अधिकारी को गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े लागू प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही, डीडीपीओ (जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी) को ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में तंबाकू नियंत्रण गतिविधियां बढ़ाने को कहा गया है, ताकि गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा सके।

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