कुंदन कुमार, पटना। खान सर को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। दरअसल पटना कोचिंग विवाद मामले में आज शनिवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को अगली तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही खान सर के पक्ष से जुड़े दूसरे लोगों को भी मिला नो कोर्सिव का लाभ मिला है।
पुलिस ने केस की डायरी कोर्ट में पेश कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। ऐसे में अगले 25 जून तक खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट अगली सुनवाई में खान सर की जमानत याचिका मामले में बड़ा फैसला सुना सकती है।
जानें क्या है पूरा मामला?
गौरलब है कि यह पूरा मामला 2 जून का है, जब खान सर के कोचिंग (खान ग्लोबल स्टडीज) पर तोड़ फोड़ की घटना हुई थी, जिस मामले में खान सर की ओर से ज्ञान बिंदू के संचालक रौशन आनंद पर मारपीट व तोड़फोड़ को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पटना पुलिस ने रौशन आनंद समेत दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।
घटना के दो दिन पटना पुलिस ने फायरिंग से जुड़े वायरल वीडियो के मामले में खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने खान सर के कहने पर हवाई फायरिंग की थी। इस बयान के आधार पर पटना पुलिस ने दोनों सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर खान सर के खिलाफ भी विभिन गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
नेपाल में रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत
इस मामले ने अहम मोड़ तब ले लिया जब मामले में फरार चल रहे रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की 14 जून को नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस घटना के बाद रौशन आनंद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं, 15 जून को हुई सुनवाई में रौशन आनंद को जेल से जमानत मिल गई।
जेल से से बाहर आते ही उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत के लिए खान सर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि, हमारे हमारे भाई की हत्या फैसल खान (खान सर) और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आर एस प्रसाद ने करवाया है।
दर्ज नहीं हुई रौशन आनंद की एफआईआर
15 जून को अपने भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार करने के बाद रौशन आनंद 17 जून की देर शाम पटना के कदमकुआं थाने पहुंचे और अपने भाई के मौत की साजिश रचने और उन्हें जेल भेजने व जेल में हत्या कराने की साजिश रचने समेत अन्य कई आरोप लगाते हुए उन्होंने खान सर और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग की, लेकिन कदमकुआं थाने की पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की।
वहीं, आज शनिवार (20 जून) को हुई सुनवाई में कोर्ट ने खान सर पर लगी गिरफ्तारी के रोक को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 जून तक के लिए टाल दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी की कोर्ट के इस फैसले पर रौशन आनंद की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
ये भी पढ़ें- ‘लालू जी और मुझे मारने की साजिश’, तेज प्रताप ने आकाश यादव के खिलाफ की शिकायत, तेजस्वी से मदद की गुहार

