हेमंत शर्मा,इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नगरीय निकायों में SC/ST वर्ग के वार्डों का आरक्षण रोटेशन पद्धति से नहीं करने और चुनाव घोषणा को गंभीरता से लिया है. 9 जून को अभिभाषक विभार खंडेलवाल द्वारा प्रस्तुत तर्कों और याचिका की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा था. आज जारी आदेश अनुसार न्यायालय ने समयाभाव के कारण आगामी सुनवाई 15 जून को निर्धारित किया है. जिस दिन तय होगा की वर्तमान में सरकार द्वारा किया गया आरक्षण लागू रहेगा या नहीं ?
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश गुरनानी और पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा आदेशित रोटेशन प्रक्रिया का पालन कर वार्डो का आरक्षण रोटेशन पद्धति से करने की मांग की थी. लेकिन 25 मई को किये गए आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. इस संबंध में दायर अवमानना याचिका पर भी न्यायालय पूर्व में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग मनीष सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर चुका है.
इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा तय समय पर चुनाव के लिए आरक्षण में सुधार करने की याचिका दायर की थी. जिसकी सुनवाई 9 जून 2022 को पूर्ण होकर आदेश सुरक्षित रख लिया था. जिसे न्यायालय ने आज जारी कर मध्यप्रदेश सरकार नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर आरक्षण की वैधता पर सवाल उठाया है. आरक्षण को निरस्त करने के संबंध में जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता गुरनानी ने बताया कि उन्होंने संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने के लिए सरकार को निवेदन किया था. पूर्व में भी याचिका लगे थी. जिसमें 10 जनवरी 2022 को आदेश पारित हुए थे. जिसके बाद भी सरकार रोटेशन प्रक्रिया नहीं अपना रही है. न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है. दिलीप कौशल ने बताया कि नगरिया निकाय चुनावों में भाजपा संवैधानिक तरीके से चुनाव चाहती है. कभी मतदाता-सूची में फर्जी नाम तो कभी आरक्षण में गम्भित त्रुटी षड्यंत्र अंतर्गत कर चुनाव टालना चाहती है. कांग्रेस ने कभी भी चुनाव टालने की बात नहीं की है, लेकिन निगम चुनाव कराने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्रवाई भी की है. न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा.
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