शब्बीर अहमद, भोपाल। व्यापमं घोटाला (vyapam scam) मामले में सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court)ने पांच आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.  

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दरअसल,  व्यापमं ने वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा 30 सितंबर 2012 आयोजित की थी. इस परीक्षा में 3 परीक्षाथियों के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए 4 दलालों ने 3 प्रतिरूपकों को पैसा देकर बैठाया था. तीनों परीक्षार्थी परीक्षा में पास हो गए थे.

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न्यायालय ने कुल 58 गवाहों, 168 दस्तावेजों और 19 आर्टिकल के आधार पर तीन परीक्षार्थियों और दो उनकी जगह परीक्षा देने वालों को सजा सुनाई है. आरोपियों के नाम परीक्षार्थी अनेकाराम खरे, गिर्राज सिंह और नरसिंह है. वहीं दो परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देने वाले राजू कुमार और नवल सकुमार हैं. अदालत ने सभी आरोपियों को 7-7 वर्ष कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है. वहीं 4 सह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है.

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