Malegaon Rape Murder Case: मालेगांव रेप-मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में अदालत ने दोषी विजय खैरनार को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें पेश कीं। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को रेखांकित करते हुए दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की। अभियोजन पक्ष की दलीलों और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने विजय खैरनार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोषी को मृत्युदंड सुनाने के साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। बच्ची की हत्या से परिवार को जो अपूरणीय क्षति हुई, उसकी भरपाई संभव नहीं है। ऐसे में मुआवजे का आदेश परिवार को आर्थिक सहायता देने की दिशा में अहम कदम है। इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में दोषी को सख्त सजा देने की मांग उठी थी। अब अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जानें क्या है पूरा मामला
यह मामला महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव तालुका के डोंगराळे गांव का है। नवंबर 2025 में तीन साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। फूल जैसी कोमल मासूम बच्ची के साथ हुई इस वारदात की खबर सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराने की मांग भी उठी थी, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके।
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