यमुनानगर। खेड़ी लक्खा सिंह तिहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विकास बहल की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आकाश सिंगला ने जांच से संबंधित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर स्वीकार कर लिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि विशाल छिब्बर को पूरे जांच काल के दौरान कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि 5 जून को मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, ऐसे में अब गिरफ्तारी की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं रह जाती।
दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विशाल छिब्बर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने के आदेश दिए। फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई 3 अगस्त को होगी, जिसमें कोर्ट अगला निर्णय लेगा।

