आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए है। इस दौरान पंजाब सरकार ने पंजाब शॉप एंड कमर्शियल एक्ट 1958 में संशोधन करने को मंजूरी देते हुए बैठक में मजदूरी करने वालों के पक्ष में भी राहतभरा निर्णय हुआ है।
भगवंत मान ने कहा कि अब सिर्फ छह महीने में एक बार जानकारी देनी होगी कि उनके पास कितने वर्कर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी मौजूदा समय में ओवर टाइम की सीमा तीन महीने में 50 घंटे थी अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्कर अपने काम करने के घंटे से अधिक समय काम करके अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहता है तो उसके बाद वह ऐसा कर सकता है। साथ ही ओवर टाइम के लिए उसे मिलने वाले वेतन के प्रति घंटे से दो गुना राशि दुकानदार या कमर्शियल संस्थान के मालिक को वर्कर को देनी पड़ेगी।

काम करने पर अब मिलेगा पैसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई दुकानदार या संस्थान का मालिक अपने वर्करों को तय समय से ज्यादा काम करवाता है और दोगुणा पैसा भी नहीं देता तो वह लेबर इंस्पेक्टर के पास जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पहले उन्हें लेबर कोर्ट में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में संशोधित बिल पेश किया जाएगा तो उससे पहले सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। अब काम में देरी भी नहीं होगी साथ ही अब श्रमिकों को न्याय भी मिलेगा।
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