शिवम मिश्रा, रायपुर। मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार कारोबारी सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. इसके साथ ही IAS समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोर्ट ने फिर से 14 दिनों की न्याययिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका लगाई गई थी. जिसे ADJ अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने खारिज कर दिया. हमने बताया कि सुनील अग्रवाल सिर्फ एक कारोबारी है. जिनका इन सब मामलों से कोई लेना-देना नहीं है. अगली न्यायिक रिमांड पर 6 दिसंबर की सुनवाई की जाएगी.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 11 अक्टूबर को कोयला के काले कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रदेश में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी. इसमें IAS समीर विश्नोई के साथ-साथ कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर लिया था. वहीं 29 अक्टूबर को सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा था.

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