अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में खाद्य लाइसेंस (food license) को लेकर अब खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश में अब खाद्य लाइसेंस के बिना रेस्टोरेंट, होटल और किराने की दुकान नहीं चला सकेंगे। बिना लाइसेंस के कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर महीने की जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

किसी भी तरह के खाद्य सामग्री को बेचने के लिए, प्रयास का संग्रहण करने के लिए खाद्य लाइसेंस अनिवार्य होगा। कारोबारियों को लाइसेंस के लिए MP ऑनलाइन पर आवेदन करना होगा। खाद्य विभाग ने जुर्माना राशि 2 लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है।

मिलावट से मुक्ति अभियान: राजधानी के इस दुकान के खिलाफ के मामला दर्ज, शहर के कई खाद्य दुकानों से लिए गए सैंपल

दो कैटगरी में होंगे रजिस्ट्रेशन

सालाना 12 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को रजिस्ट्रेशन के लिए हर साल 2-5 हजार देने होंगे। सालाना 12 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को प्रतिवर्ष 100 रुपये के हिसाब से पांच साल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

इनके लिए अनिवार्य रूप से लेना होगा खाद्य लाइसेंस

  • दूध, किराने की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, फल-सब्जी, पानीपुरी चाट, समोसा कचौड़ी की दुकान का संचालन या ठेला लगाने वाले।
  • इसके अलावा पान किसी भी तरह की नाश्ते की दुकान चाय कॉफी टिफिन सेंटर राशन दुकान वेयरहाउस कैटर्स।
  • शासकीय अशासकीय संस्थानों में संचारित कैंटीन उससे जुड़े खाद्य कारोबारियों व्यापारी।

Bhopal News: पानी के अवैध कारोबार पर खाद्य विभाग का एक्शन, पैकेज्ड वाटर प्लांट सील, नहीं मिले जरूरी दस्तावेज

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus