अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश के वन कर्मियों (Forset employee) को अब जंगलों में मुश्किल परिस्थितियों में निहत्था नहीं रहना पड़ेगा। वन कर्मी भी हथियार से लैस होंगे। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के वन कर्मियों को बंदूक चलाने के अधिकार मिलेंगे। गृह विभाग (home department) ने वनों की रक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किया है।

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बता दें कि बुरहानपुर जिले की वन चौकी से 17 बंदूक लूटने की घटना के बाद वन विभाग को बंदूक चलाने का अधिकार दिया जा रहा है। प्रदेश के 50 वन मंडलों में जिला शस्त्रागार और 120 वन चौकियों को शस्त्रागार चौकिया बनाया गया। बुरहानपुर नेपानगर में वन कर्मियों पर हो रहे वन माफियाओं के द्वारा लगातार हमलों के चलते गृह विभाग ने वन कर्मियों को अधिकार दिए है।

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