हेमंत शर्मा, इंदौर/ शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में जन्मदिन, स्वागत और बधाई के नाम पर अवैध होर्डिंग्स-बैनरों से शहरों को बदरंग करने वाले नेताओं और उनके समर्थकों पर इंदौर हाईकोर्ट ने चाबुक चलाया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक अवैध पोस्टरों को 24 घंटे के भीतर हटाया जाए।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में अवैध होर्डिंग्स नहीं हटाए गए तो इसके लिए संबंधित नगर निगम के ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सीधी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अदालत का यह आदेश इंदौर के साथ-साथ राजधानी भोपाल और प्रदेश के सभी शहरों में लागू होगा।

‘भाई साहब को जन्मदिन की बधाई…’ के पोस्टरों पर लगेगा ब्रेक

राजधानी भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के लगभग सभी छोटे-बड़े शहरों के चौराहे, डिवाइडर और बिजली के खंभे स्थानीय नेताओं की पब्लिसिटी का अड्डा बने हुए हैं।

शहरों की रंगत हो रही खराब: सीनीयर नेताओं को खुश करने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे अवैध पोस्टरों और कटआउट्स से शहर की खूबसूरत सड़कें और चौराहे पूरी तरह बदरंग हो चुके हैं।

हादसों का खतरा: चौराहों और मुख्य सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए बड़े-बड़े फ्लेक्स और होर्डिंग्स से वाहन चालकों का ध्यान भटकता है, जिससे आए दिन सड़क हादसे होते हैं।

बिना अनुमति पोस्टर चिपकाया तो दर्ज होगी FIR

हाईकोर्ट ने नगर निगम और स्थानीय पुलिस प्रशासन को बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि शिकायत दर्ज होते ही नगर निगम के अमले को 24 घंटे के भीतर मौके से अवैध बैनर-होर्डिंग हटाने होंगे।

यदि किसी एजेंसी या व्यक्ति के स्वीकृत होर्डिंग के ऊपर बिना अनुमति के किसी नेता या संगठन का पोस्टर चिपकाया जाता है तो ऐसा करने वालों पर सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम का अमला ढिलाई बरतता है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की कार्रवाई होगी।

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