इंदौर। शहर में कोरोना कर्फ्यू से जिला प्रशासन ने जनता को थोड़ा राहत दे दी है. यहां अब जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक फल-सब्जी और किराना की दुकानें अब शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी.

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर जिले में कोरोना के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक नए आदेश जारी दिए हैं. इसमें से कुछ गतिविधियों को जनता के सुविधा के लिए छूट दी जा रही है. मंगलवार को जारी किए गए आदेशा के मुताबिक अब फल-सब्जी के ठेलों, फल-सब्जी की स्थाई दुकान, किराना और ग्रोसरी (डी-मार्ट, बिग-बाजार सहित) दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोजी जा सकेंगी. साथ ही दूध वितरण के लिए दूध डेरी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी. जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश 14 अप्रैल यानि बुधवार से प्रभावी होगा.

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बता दें कि इंदौर में रोजाना कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज इंदौर में मिले हैं. यहां 1 हजार 552 नए मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही 6 मौतें हो गई हैं. प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 हजार 998 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं. इंदौर में 1 हजार 552, भोपाल में 1 हजार 456, जबलपुर 552 और ग्वालियर में 576 मरीज मिले हैं. वहीं 40 मरीजों की मौत हो गई. अबतक मध्यप्रदेश में 43 हजार 539 एक्टिव केस हैं. 4 हजार 261 मरीजों की मौत हो गई है. वहीं सोमवार तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 4 हजार 70 है.

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प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा को सरकार ने स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली थी. लॉकडाउन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया.

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