
कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के इनामी फरार तहसीलदार मामले में बड़ा अपडेट आया है। तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि यौन शोषण (रेप) के मामले में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान फरार है। फरार तहसीलदार पर 5000 रुपए का इनाम घोषित है। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। चौथी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने केस दर्ज कराया है। तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान भितरवार में पदस्थ थे, ग्वालियर की महिला ने आरोप लगाया है कि वह तहसीलदार शत्रुघ्न की पत्नी है इसके अलावा उसकी तीन और पत्नियां भी है। कारनामे उजागर होने के बाद महिला ने तहसीलदार के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत कलेक्टर-एसपी से की। 34 साल की महिला का आरोप है कि 2006 में उसके पति का देहांत के बाद 2008 में उनसे मुलाकात हुई थी। 2010 में तहसीलदार ने मंदिर में शादी की और 17 साल से यौन शोषण किया। इस दौरान 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। शिकायत में यह भी बताया कि तहसीलदार ने पोस्टिंग वाली जगह पर हमेशा साथ रखा। इस दौरान अपने दोस्त से भी जबरन शारीरिक संबंध बनवाएं।
3 मार्च महाकाल आरती: चंद्र और त्रिपुंड अर्पित कर बाबा महाकालेश्वर का दिव्य श्रृंगार,
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें