प्रदीप मालवीय, उज्जैन। उज्जैन (Ujjain) शहर के व्यस्ततम क्षेत्र शहीद पार्क में रविवार की अलसुबह दो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। बताया जा रहा है कि रेसिंग के दौरान एक कार असंतुलित होकर शहीद पार्क के फुटपाथ पर चढ़ गई तो दूसरी कार दुकान में जा घुसी। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

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दरअसल, शहर के व्यस्ततम बाजार माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फ्रीगंज शहीद पार्क पर आज सुबह लगभग 7 से 8 के बीच दुर्घटना हुई। इस एक्सीडेंट में एक कार शहीद पार्क की रेलिंग में तो दूसरी चंदनानी ब्रदर्स की दुकान में जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों वाहन चालक आपस में कार रेसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। गनीमत यह रही कि सुबह का समय होने के कारण वहां कोई नहीं था। गनिमत यह रही कि दुर्घटना सुबह के समय हुई। दिन होती तो बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि मुख्य मार्केट होने के कारण लोगों की ज्यादा भीड़ यहां रहती है। दोनों कार फ्रीगंज के ही दो व्यापारीयों की बताई जा रही है।

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चंदानानी ब्रदर्स के लीलाराम चंदानी ने बताया कि मुझे फोन पर सूचना मिली थी कि तुम्हारी दुकान में कार घुस गई है। आकर देखा तो गाड़ी दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसी हुई थी, जिसके कारण लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि दोनों गाड़ियां एसएस हॉस्पिटल की तरफ से रेस करती हुई आ रही थी, जिसे कई लोगों ने देखा है। दोनों गाड़ियों की स्पीड़ आधिक होने के कारण यह दुर्घटना हुई। यह तो अच्छा रहा कि सुबह का समय होने की वजह से मार्केट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो कई लोगों को अपनी जान और माल से हाथ धोना पड़ता।

लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भरे बाजार में खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालते हुए इस प्रकार की घटनाएं कारित करते हैं। अलसुबह हुई यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों कारों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

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सीसीटीवी के कैद हुई घटना

दोनों ही घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच शहर में कितनी लापरवाही से ये युवक कार से रेस लगा रहे थे। वहीं नगर निगम के उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मनीष पांडे की रिपोर्ट पर दोनों वाहन चालकों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने धारा 427, 279 भारतीय दंड विधान और धारा 3/4 लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर वाहनों को जब्त कर लिया है।

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