संदीप शर्मा, विदिशा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिविल लाइन पुलिस द्वारा अहमदपुर रोड पर रहने वाले एक शख्स के खिलाफ कुत्ते को पीट-पीट कर मौत के घाट उतारने के मामले में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 429 के तहत कार्रवाई की गई है। पशुओं के लिए काम करने वाले संगठन ने बताया कि इस बात की जानकारी लगने के बाद काफी मेहनत करते हुए पुलिस के सामने तथ्य रखे और उसके बाद आरोपी पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आज कुत्ते का पीएम करा कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

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पशुओं के लिए काम करने वाले संगठन के सदस्यों का कहना है कि पशुओं के साथ काफी क्रूरता होती है लेकिन वह मामले सामने नहीं आ पाए। इस मामले में भी गंभीरता नहीं बरती जा रही थी। दबाव बनाकर यह कार्रवाई की गई ताकि अन्य लोग इस प्रकार की कार्रवाई और घटनाक्रम को अंजाम देने से बचें। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी राजेश तिवारी ने भी आरोपी विशाल के खिलाफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के संबंध में पुष्टि की है। 

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