इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने MPPSC की मुख्य परीक्षा 2025 पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब परीक्षा के आयोजन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 25 मार्च 2025 से इस मुख्य परीक्षा पर रोक लगा रखी थी, जिससे हजारों उम्मीदवार असमंजस की स्थिति में थे।

गंभीर बिंदुओं को लेकर लगाई गई थी याचिका

लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मुख्य रूप से कई बिंदुओं को चुनौती दी गई थी। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में कैटेगरी वाइज कटऑफ जारी नहीं करने का आरोप लगाया गया था।

इसके अलावा आरक्षित वर्ग के मेरिट में आने वाले प्रतिभावान अभ्यर्थियों को जनरल पदों पर चयनित न किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। याचिका में आयु सीमा या अन्य नियमों में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में माइग्रेट होने से रोकने के फैसले को चुनौती दी गई।

सरकार के जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने लगाया था स्टे

मामले की पिछली सुनवाइयों के दौरान कोर्ट में यह बात सामने आई थी कि सरकार की ओर से इस विषय पर गलत या अधूरी जानकारी पेश की जा रही है। जब शासन की तरफ से कोर्ट के सवालों का कोई स्पष्ट और सही जवाब नहीं आया तो हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मार्च महीने में परीक्षा के आयोजन पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

सरकार के निवेदन और अभ्यर्थियों के तर्कों के बाद हटा स्टे

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से परीक्षा पर से रोक हटाने का विशेष निवेदन किया। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि परीक्षा पर लंबे समय तक स्टे रहने से अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। आखिरकार अदालत अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए तर्कों और वर्तमान परिस्थितियों से सहमत हुई और मुख्य परीक्षा पर लगे स्टे को हटा दिया।

17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने भले ही मुख्य परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ कर दिया हो लेकिन यह कानूनी विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अदालत इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर अपनी विस्तृत जांच जारी रखेगी। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

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