० स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण और पार्किंग नियमों के उल्लंघन की पुष्टि, आदेश नहीं मानने पर बुलडोजर और सीलिंग की चेतावनी

धनबाद। धनबाद नगर निगम ने भवन वाद संख्या 05/2025 में एक निजी अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया है। संयुक्त निरीक्षण, मापी और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निगम ने पाया कि अस्पताल में स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण किया गया है और भवन नियमों का उल्लंघन हुआ है।

जांच में अतिरिक्त मंजिल और अतिरिक्त क्षेत्रफल के निर्माण के अलावा पार्किंग व्यवस्था में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को 1335.30 वर्गमीटर अवैध एवं असमायोज्य निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

निगम ने अस्पताल को स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था बहाल करने और भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण फायर सेफ्टी एनओसी सहित सभी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ ही भवन को सील करने, बकाया राशि की वसूली और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

इस कार्रवाई के साथ निगम ने सभी अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों को भी चेतावनी दी है कि वे स्वीकृत नक्शे, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी सहित सभी भवन नियमों का पालन करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

वहीं, अस्पताल प्रबंधक हरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक धनबाद नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन नियमानुसार अपना पक्ष रखेगा।