प्रवीण साहू, अभनपुर। रायपुर के ग्राम मानिकचौरी में हुई हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू और अन्य सामग्री बरामद की गई है। यह मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है।

क्या है मामला ?

पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर की रात करीब 10 बजे वेदप्रकाश ध्रुव उर्फ धुनू और छबी जांगड़े उर्फ धोंधी मानिकचौरी रेलवे फाटक के पास कृष्णा डेलीनीड्स के नजदीक शराब पी रहे थे। खर्च के लिए पैसे नहीं होने पर दोनों ने राहगीरों को लूटने की योजना बनाई। रात करीब 1 बजे दोनों मोटरसाइकिल से अभनपुर की ओर रवाना हुए। रास्ते में हसदा मोड़ के पास एक व्यक्ति को आता देखकर आरोपियों ने पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर उसे रोकने का प्रयास किया।

रास्ते में रोककर वारदात को दिया अंजाम

जब व्यक्ति ने मोटरसाइकिल नहीं रोकी तो आरोपियों ने उसका पीछा किया और ओवरटेक कर रास्ते में रोक लिया। बातचीत के दौरान छबी जांगड़े ने व्यक्ति से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद वेदप्रकाश ने भी मारपीट करते हुए उसे पकड़ लिया। व्यक्ति द्वारा विरोध करने पर साथ मौजूद नाबालिग बालक ने धारदार चाकू से उस पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल होकर व्यक्ति नीचे गिर गया। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल और 1000 रुपये नगद लूटकर मौके से फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां व्यक्ति मृत अवस्था में मिला और उसकी मोटरसाइकिल भी घटनास्थल के पास पड़ी थी। पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की।

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान वारदात में शामिल तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में संलिप्तता स्वीकार की।

उनकी निशानदेही पर धारदार चाकू समेत अन्य सामग्री बरामद कर जब्त की गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 126(2), 309(4), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

नाबालिग आरोपी पहले भी कई मामलों में रह चुका है शामिल

पुलिस के अनुसार, मामले का मुख्य आरोपी विधि से संघर्षरत बालक पहले भी कई अपराधों में संलिप्त रहा है। किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिलने के बाद वह बाल संप्रेक्षण गृह माना से बाहर आया था। थाना राजिम के एक प्रकरण में वह हाल ही में 12 अगस्त 2026 को जमानत पर बाहर आया था।

इसके बाद क्षेत्र में लूट और हत्या सहित दो जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जा चुका है। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। गंभीर अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गिरफ्तार आरोपी-

  1. वेदप्रकाश ध्रुव उर्फ धुनू
  2. छबी जांगड़े उर्फ धोंधी
  3. नाबालिग बालक

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