दिल्लीवालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने पानी और सीवर कनेक्शन से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दे दी है। नए नियमों का उद्देश्य कनेक्शन लेने और पुराने कनेक्शनों को नियमित कराने की प्रक्रिया को आसान और तेज करना है। इसके साथ ही कागजी कार्रवाई कम करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने पर जोर दिया गया है।

हर घर को मिल सकेगा अलग पानी का कनेक्शन

नए नियमों में सबसे अहम बदलाव यह है कि बिल्डिंग की ऊंचाई की परवाह किए बिना सभी घरों को अलग-अलग पानी के कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। इससे एक ही इमारत में रहने वाले अलग-अलग परिवारों को अपने नाम से पानी का कनेक्शन लेने में सुविधा होगी।

2012 के नियमों की जगह लागू होंगे नए नियम

दिल्ली वाटर और सीवर (टैरिफ और मीटरिंग) रूल्स, 2026, वर्ष 2012 में लागू नियमों की जगह लेंगे। नए नियमों में पानी और सीवर कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ बिलिंग, टैरिफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी डिपॉजिट से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया होगी तेज

DJB के नए नियमों से पानी और सीवर कनेक्शन लेने के लिए होने वाली प्रक्रिया में समय कम होने की उम्मीद है। कागजी औपचारिकताएं घटने से उपभोक्ताओं को आवेदन और कनेक्शन नियमित कराने में सुविधा मिलेगी। वहीं, टैरिफ और मीटरिंग के स्पष्ट प्रावधानों से बिलिंग व्यवस्था को भी अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अब घरों या गैर-घरेलू यूनिट्स में अलग-अलग पानी के कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसके लिए बिल्डिंग की ऊंचाई बाधा नहीं बनेगी, बशर्ते तकनीकी रूप से कनेक्शन देना संभव हो और निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं। हालांकि, नए प्रावधान के तहत उपभोक्ताओं को 17.5 मीटर से कम ऊंचाई पर पानी स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी। यानी ऊंची इमारतों में भी अलग-अलग पानी कनेक्शन का लाभ लिया जा सकेगा, लेकिन पानी के भंडारण की व्यवस्था तय ऊंचाई सीमा के भीतर करनी होगी।

हर फ्लैट के लिए मिल सकेगा अलग पानी कनेक्शन

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2012 के नियमों के तहत किसी रिहायशी बिल्डिंग में अधिकतम छह पानी के कनेक्शन ही मंजूर किए जा सकते थे। अब 2026 के नए नियमों में इस सीमा को बदल दिया गया है। निर्धारित शर्तें पूरी करने पर बिल्डिंग के सभी फ्लैट्स के लिए अलग-अलग पानी के कनेक्शन लिए जा सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक यूनिट में किचन होना जरूरी होगा। नए नियमों का उद्देश्य नए पानी के कनेक्शन जारी करने के साथ-साथ अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करने की प्रक्रिया को भी तेज करना है। इससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद है।

पहले मंजूरी, बाद में साइट इंस्पेक्शन

अधिकारी के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में नया पानी कनेक्शन लेने में करीब 40 से 50 दिन तक लग जाते हैं। इसमें साइट इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी होने और भुगतान के बाद कनेक्शन चालू करने की प्रक्रिया शामिल है। वर्तमान प्रक्रिया में आवेदन और निर्धारित फीस जमा करने के बाद 7 से 15 दिनों के भीतर जूनियर इंजीनियर साइट का निरीक्षण करता है। साइट सही पाए जाने पर 3 से 5 दिनों के भीतर भुगतान के लिए डिमांड नोट जारी किया जाता है। इसके बाद भुगतान जमा होने पर करीब 15 से 30 दिनों के भीतर कनेक्शन चालू किया जाता है।

आवेदन के लिए तीन दस्तावेज ही होंगे पर्याप्त

दिल्ली जल बोर्ड ने नए पानी कनेक्शन के लिए कागजी प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रस्ताव किया है। अधिकारियों के मुताबिक, नए मीटरिंग नियमों का उद्देश्य आवेदकों से मांगे जाने वाले दस्तावेजों की संख्या कम करना है। इसके तहत आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान संबंधी दस्तावेज स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है। नए कनेक्शन के आवेदन के लिए कुल तीन दस्तावेज ही पर्याप्त होंगे। अधिकारी ने बताया कि नए नियमों में मौजूदा पानी के टैरिफ, कनेक्शन शुल्क या आवेदन शुल्क में किसी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, मीटर खराब होने, लॉक होने या मीटर तक पहुंच नहीं होने की स्थिति में बिल तैयार करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। इससे ऐसी परिस्थितियों में बिलिंग को लेकर होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सकेगा।

रेनवाटर हार्वेस्टिंग और रीसाइक्लिंग पर छूट

नए नियमों के तहत जिन घरों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग और वेस्टवाटर रीसाइक्लिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, उन्हें निर्धारित प्रावधानों के तहत छूट का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य पानी के संरक्षण और दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड की डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उपभोक्ता DJB पोर्टल और ऐप के जरिए सर्विस रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे और कई सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकेंगे।

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