NPS Rule Change: राष्ट्रीय पेंशन योजना से बाहर निकलने के बाद वार्षिकी भुगतान को तेज और आसान बनाने के लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने ग्राहकों के लिए एक अप्रैल 2023 से दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है. पेंशन नियामक ने कहा है कि नए नियम अप्रैल से प्रभावी होंगे.

एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए क्या बदलाव

पेंशन नियामक ने 22 फरवरी 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है. पेंशन नियामक ने सब्सक्राइबर्स और संबंधित नोडल अधिकारियों/कॉर्पोरेट्स से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दस्तावेज संबंधित सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए जाएं.

जिन दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है उनमें ये शामिल हैं.

एनपीएस निकास/निकासी प्रपत्र
exit form में पहचान और पते का प्रमाण
बैंक खाता प्रमाण पत्र
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कार्ड

एनपीएस से बाहर निकलने का नियम

वर्तमान में एक एनपीएस ग्राहक को वार्षिकी योजना खरीदने के लिए परिपक्वता के समय कुल संचित कोष का कम से कम 40 प्रतिशत उपयोग करना चाहिए. एनपीएस कॉर्पस के शेष 60 परसेंट राशि एकमुश्त निकाला जा सकता है. अगर कुल कॉर्पस 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो ग्राहक के पास परिपक्वता पर पूर्ण एकमुश्त निकासी का विकल्प होगा. 60 वर्ष की आयु से पहले समय से पहले बाहर निकलने के लि, एनपीएस ग्राहक को कुल एनपीएस कॉर्पस का 80 प्रतिशत उपयोग करने की आवश्यकता होती है.

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