पंचकूला. हरियाणा के पंचकूला स्थित सरकारी स्कूल में KG की बच्ची से मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। सेक्टर-20 के स्कूल की प्रिंसिपल नीलू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रिंसिपल को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के तहत निलंबित किया गया है।

तीसरी कक्षा के छात्र पर बच्ची से मारपीट का आरोप

यह मामला स्कूल परिसर का है। परिजनों के मुताबिक, तीसरी कक्षा का एक छात्र KG में पढ़ने वाली विशेष जरूरतों वाली बच्ची को उसके पिता के बुलाने का बहाना बनाकर स्कूल की पहली मंजिल पर ले गया था। वहां बच्ची के साथ मारपीट की गई।

बच्ची के चाचा फाजिल ने बताया कि परिजन जब उसे तलाशते हुए स्कूल पहुंचे तो तीसरी कक्षा का छात्र उन्हें बच्ची के पास लेकर गया। परिजनों का आरोप है कि छात्र ने बच्ची पर पहले पत्थरों से हमला किया और फिर भारी गमला उठाकर उस पर दे मारा।

गंभीर हालत में मिली बच्ची

परिजनों के अनुसार, बच्ची को काफी देर तक घसीटा भी गया। वह गंभीर रूप से घायल और बेसुध हालत में मिली। इस घटना के बाद परिवार ने स्कूल प्रबंधन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

परिजनों का कहना है कि यदि किसी शिक्षक या स्कूल कर्मचारी ने समय रहते घटना देख ली होती तो बच्ची को इतनी गंभीर चोटें लगने से बचाया जा सकता था।

नियम-5 के तहत प्रिंसिपल निलंबित

मामले में हरियाणा सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल की प्रिंसिपल नीलू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के तहत की गई है।

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