दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर नए साल पर आयोजित होने वाले समारोह को लेकर सरकार ने एडवायजरी जारी कर दी है। बिना स्थानीय पुलिस की इजाजत के लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश में नये साल का जश्न मनाने के लिए अब लोगों को पुलिस और स्थानीय प्रशासन से पहले इजाजत लेनी होगी। नए साल के जश्न के लिए आयोजित किसी भी कार्यक्रम में सौ से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। इस बारे में प्रदेश सरकार ने सभी जिम्मेदार अफसरों को निर्देश दे दिए हैं। अफसरों को अपने जिलों में कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के निर्देश के मुताबिक नए साल के मौके पर मनाये जाने वाले किसी भी कार्यक्रम के लिए पहले उस जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पूर्व सूचना देकर इजाजत लेनी होगी। उसके बाद ही कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। कार्यक्रम की अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर सूचीबद्घ कर लिया जाएगा और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी ली जाएगी। आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस का अनुपालन कराना होगा।