शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मंत्रालय में मंत्री समूह की आज बैठक हुई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री तुलसीराम सिलावट, अरविंद भदौरिया, इंदर सिंह परमार आदि मौजूद रहे। बैठक मे कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कर्मचारी संगठनों ने समय मांगा है। एजेंडे और प्रस्ताव पर अगली बैठक जल्द होगी। प्रस्ताव में बताया गया है कि बेंचमार्क ग्रेड से पदोन्नति तय होगी।
दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी प्रमोशन में शामिल नहीं होंगे। इन सभी के लिए अलग से कैडर गठित होगी।

विश्वविद्यालय, कंपनी, निगम और प्राधिकरण सहकारिता सोसायटी को प्रमोशन में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण होगा। प्रत्येक साल प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बैठक होगी। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि किस अधिकारी को प्रमोशन दिया जाए और किसको नहीं।

प्रमोशन में आरक्षण के लिए इतने अंकों की जरूरत होगी। द्वितीय और प्रथम श्रेणी पदों के लिए 14 अंकों की जरूरत होगी। द्वितीय श्रेणी में उच्च वेतनमान के लिए 13 अंक की, तृतीय से द्वितीय श्रेणी के पदों पर 12 अंकों की और चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के लिए 10 अंकों की जरूरत होगी। प्रमोशन में आरक्षण के लिए 3 साल की गोपनीय एसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी। उत्कृष्ट के लिए 4 नंबर, बहुत अच्छे के लिए 3 नंबर, अच्छे के लिए 2 नंबर और औसत लिए के लिए एक नंबर चाहिए होंगे। एमपी में 2016 से प्रमोशन में आरक्षण का मामला अटका है।

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