चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, जीएसटी और सरकारी सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में निजी शैक्षणिक संस्थानों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने, योग्य आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने, तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने और पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया कानून लाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर सरकार की सख्ती
कैबिनेट ने गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से फीस में की जाने वाली अनुचित बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026’ लाने को मंजूरी दी है।
सरकार का कहना है कि कुछ निजी संस्थानों द्वारा हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के कारण विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रस्तावित संशोधन के जरिए फीस से जुड़े नियमों को और प्रभावी बनाने की तैयारी है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नौकरी का रास्ता
कैबिनेट ने ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026’ को भी मंजूरी दी। इसके तहत पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का प्रावधान किया गया है।
सामान्य श्रेणी के योग्य कर्मचारियों के लिए पांच साल की लगातार सेवा पूरी करना जरूरी होगा, जबकि कानून में निर्धारित जोखिम वाली श्रेणियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अवधि तीन वर्ष रखी गई है।
कॉन्ट्रैक्ट पर आने वाले कर्मचारियों का पारिश्रमिक वित्त विभाग तय करेगा और यह लागू न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।
582 पशु अस्पतालों में सेवाएं जारी रहेंगी
पशुपालकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में तैनात 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई सेवकों की सेवाएं एक और साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
इन कर्मचारियों की सेवा अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है।
अमृतसर में बनेगा नया तरसिक्का ब्लॉक
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु ब्लॉक से अलग करके तरसिक्का नया ब्लॉक बनाने को मंजूरी दी गई है।
जंडियाला गुरु ब्लॉक की कुल 121 ग्राम पंचायतों में से 64 पंचायतों को नए तरसिक्का ब्लॉक में शामिल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे संबंधित गांवों में विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी।
पंजाब में तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार की ‘पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026’ के तहत तीन डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
इनमें:
- क्लाउड यूनिवर्सिटी — बोहण, होशियारपुर
- एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी — फतेहपुर, पटियाला
- फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी — नंदपुर केशो, पटियाला
सरकार के मुताबिक इन संस्थानों से डिजिटल माध्यम से उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और संबंधित क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
PWD में ड्राफ्ट्समैन के 19 पद भरने को मंजूरी
लोक निर्माण विभाग की तकनीकी क्षमता मजबूत करने के लिए ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 19 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है।
सरकार के अनुसार लंबे समय से पद खाली होने के कारण परियोजनाओं की तकनीकी निगरानी, गुणवत्ता जांच और अन्य विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे थे। नई नियुक्तियों से विकास परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।
पेड़ों की सुरक्षा के लिए नया कानून
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कैबिनेट ने ‘पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026’ को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करना, पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए व्यवस्था तैयार करना और राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाना है।
पंजाब में करीब 83 प्रतिशत भूमि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जबकि वन एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र लगभग 5.92 प्रतिशत है। सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।
GST नियमों में बदलाव से व्यापारियों को राहत की उम्मीद
कैबिनेट ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026 में बदलाव को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य जीएसटी अनुपालन को आसान बनाना, विवादों और मुकदमेबाजी को कम करना तथा कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
प्रस्तावित बदलावों में बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट से जुड़े क्रेडिट नोट, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अंतरिम रिफंड और निर्यात पर भुगतान किए गए IGST के रिफंड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से कारोबार और उद्योग को लाभ मिलेगा तथा बाजार में नकदी का प्रवाह बेहतर होगा।
पंचायत सचिव और ग्राम सेवक कैडर का होगा विलय
ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए पंजाब पंचायती राज अधिनियम-1994 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
इसके तहत पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों के कैडर को मिलाकर नया ‘पंचायत विकास सचिव’ पद बनाने का प्रस्ताव है।
मौजूदा पंचायत सचिवों को स्व-घोषणा पत्र के आधार पर ग्राम सेवकों की मौजूदा वरिष्ठता सूची के अंत में स्थान दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के एक महीने के भीतर जरूरी घोषणा पत्र जमा नहीं करने वाले पंचायत सचिव मौजूदा कैडर में ही बने रहेंगे। इस कैडर को डाइंग कैडर घोषित किया गया है।
कैबिनेट के फैसलों का व्यापक असर
पंजाब सरकार के इन फैसलों में शिक्षा से लेकर रोजगार, ग्रामीण प्रशासन, पर्यावरण, पशुपालन, बुनियादी ढांचे और जीएसटी व्यवस्था तक कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। खास तौर पर निजी स्कूलों की फीस, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों और डिजिटल उच्च शिक्षा से जुड़े फैसलों का सीधा असर विद्यार्थियों, अभिभावकों और कर्मचारियों पर पड़ने की उम्मीद है।
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