Rahul Gandhi On Voter List Controversy: एक बार फिर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को दावा किया है। मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी ब्लॉक-20 में ‘वोट अधिकार, जीने का अधिकार’ जनसुनवाई (Vote Adhikar, Jeene ka Adhikar Jan Sunvai) में पहुंचे राहुल गांधी ने दावा किया कि वोट चोरी (Vote Chori) टॉप लेवल से हो रही है। गरीबों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। CEC ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम लंबे समय से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अब पूरा देश भी समझने लगा है कि टॉप लेवल से वोट चोरी हो रही है।वोट चोरी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते या पीएम मोदी उन्हें पद से नहीं हटाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

CEC ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा- हमने ज्ञानेश कुमार जी से इस बारे में सवाल किए। ज्ञानेश कुमार जी जवाब नहीं देते। वे छिपते हैं। राहुल ने जनसुनवाई का जिक्र करते हुए कहा- आज आपने जो बैठक और जनसुनवाई आयोजित की, उसने देश के सामने इस सच्चाई को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा है। सिर्फ चार बूथों पर 416 वोटरों के नाम अवैध रूप से काटे गए।

SIR के खिलाफ विपक्ष का 1 नवंबर को दिल्ली मार्च

बता दें कि विपक्षी INDIA ब्लॉक वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोटरों के नाम काटने में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस ने 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग जैसी सार्वजनिक कार्यवाही करने की योजना बनाई है। इसके बाद 1 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ मार्च और रामलीला मैदान में जनसभा होगी। कांग्रेस ने 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दिल्ली नगर निगम से रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने की इजाजत भी ली थी।

ज्ञानेश कुमार और SIR पर सुनवाई दिवाली तक टली

इधर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) और ज्ञानेश कुमार के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 27 अक्टूबर को टल गई।  याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। हालांकि चुनाव आयोग के लफनामे का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ता ने समय मांगा। इसके बाद देश के शीर्ष न्यायालय ने 10 दिन की मोहलत दी। अब मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। सीईसी-एसआईआर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। चुनाव आयोग से भी कहा है कि वह दूसरी याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करे।

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