रायपुर। वाहन चालकों के लिए यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने लंबित ई-चालानों के निराकरण को लेकर विशेष अवसर दिया है। आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए वाहन चालकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के अनुसार, ऐसे ई-चालान जो किसी कारणवश अब तक जमा नहीं किए जा सके हैं और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं, उनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। यह सुविधा उन वाहन चालकों को मिलेगी जिनके ई-चालान 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी किए गए हैं और वे अभी न्यायालय में लंबित हैं।
8 सितंबर तक कराना होगा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण को शामिल कराने के लिए संबंधित वाहन चालक 8 सितंबर 2026 तक कार्यालयीन समय में पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए वाहन चालक अपने नजदीकी यातायात थाना या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन कराकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
12 सितंबर को होगी नेशनल लोक अदालत
यातायात पुलिस के मुताबिक, 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित ई-चालानों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के जरिए वाहन चालकों को लंबित मामलों को जल्द और सरल प्रक्रिया से समाप्त कराने का अवसर मिलेगा।
लोक अदालत के बाद होगी सख्त कार्रवाई
यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने चेतावनी दी है कि लोक अदालत के बाद भी जिन वाहन चालकों द्वारा अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण नहीं कराया जाएगा, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इसमें वाहन जप्ती सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अनावश्यक परेशानी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते रजिस्ट्रेशन कराकर अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण सुनिश्चित करें।
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