Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी आसाराम की अंतरिम जमानत को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी। आसाराम वर्तमान में इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह निर्णय सुनाया।

6 महीने की जमानत की मांग, मिली 3 महीने की राहत
86 वर्षीय आसाराम ने 2013 के गांधीनगर दुष्कर्म मामले में 6 महीने की स्थायी जमानत की मांग की थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने केवल 3 महीने की जमानत मंजूर की थी। इसके बाद आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि जोधपुर दुष्कर्म मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही आसाराम इलाज के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना हुए थे।
आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर
जोधपुर AIIMS की एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और उनकी स्थिति “हाई रिस्क” श्रेणी में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें विशेष नर्सिंग देखभाल, करीबी निगरानी, और नियमित रूप से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह की जरूरत है। आसाराम के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनकी कई मेडिकल जांच की गई हैं, और सभी विशेषज्ञों की रिपोर्ट में उनकी स्थिति को घातक बताया गया है। वकील ने जोर देकर कहा कि आसाराम का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है।
पढ़ें ये खबरें
- पत्नी के जन्मदिन पर केक लेकर लौट रहे दो भाइयों की मौत, तेज रफ़्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर
- टहकापाल डायवर्सन में पलटा ट्रक, बस्तर और सुकमा जिले को जोड़ने वाले NH-63 पर लगा लंबा जाम
- एक कुर्सी… दो दावेदार, शिक्षा विभाग में ‘पावर गेम’ शुरू,स्कूल शिक्षा विभाग में संयुक्त संचालक की कुर्सी बनी जंग का मैदान
- FIFA World Cup 2026: राउंड ऑफ-32 की जंग हुई रोमांचक, आज स्पेन-ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल-क्रोएशिया की होगी टक्कर, देखें पूरा शेड्यूल
- अंजना ओम कश्यप और खान सर विवाद: दिल्ली HC ने मानहानि मुकदमे को मध्यस्थता के लिए भेजा
