Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में 8 आरोपियों की जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया है। जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने आरोपियों द्वारा दायर दूसरे जमानत आवेदन को सुनवाई के बाद ठुकरा दिया। इस याचिका में प्रमुख आरोपी पुखराज सहित अन्य लोगों ने जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर ट्रायल कोर्ट को आवश्यक निर्देश जारी किए।

पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की टीम ने वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में गिरोह का पर्दाफाश कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज और राजीव बिश्नोई शामिल हैं। यह मामला उदयपुर के बेकरिया पुलिस थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
कोर्ट के सख्त निर्देश
हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करे और अनावश्यक स्थगन से बचा जाए।
जल्द साक्ष्य पेश करने के आदेश
- जांच एजेंसी को आवश्यक साक्ष्य जल्द पेश करने और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- अभियुक्तों को उचित अवसर मिलेगा, लेकिन प्रक्रियात्मक तकनीकों के जरिए मामले को बेवजह लंबा खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अभियोजन पक्ष ट्रायल कोर्ट को समय पर कार्रवाई पूरी करने में पूरा सहयोग देगा।
पढ़ें ये खबरें
- बिना ट्रांजिट रिमांड दूसरे राज्य से आरोपी को नहीं ला सकती पुलिस, हाईकोर्ट ने हिरासत को बताया गैरकानूनी
- 2027 के महासमर की बिसात: दिल्ली में उत्तराखंड BJP कोर ग्रुप की महाबैठक आज, नड्डा-संतोष देंगे जीत का गुरुमंत्र
- आखिर किस ‘मेहरबानी’ से अटका तबादला? 24 अप्रैल को आया था ट्रांसफर ऑर्डर, फिर भी क्यों रिलीव नहीं हुए रेहटी TI
- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना जमीन के उपयोग पर नहीं लगाई जा सकती रोक
- “15 साल से साथ हैं…”, CM योगी से मुलाकात के बाद भावुक दिखे फ्लिपकार्ट CEO, बताया आगे का मास्टर प्लान

